जिला कलेक्टर और एसपी तेजस्विनी गौतम ने किया पैदल मार्च, व्यापारियों को कोविड-19 एडवायजरी का पालन करने के दिए निर्देश




चूरू में सोमवार को सभी दुकानें खुली. ऐसे में जिला कलेक्टर और एसपी मेन बाजार में पैदल घूमते नजर आएं. जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक समय बाध्यता के बाद भी खोले गए दुकानें को सील करने की चेतावनी दी.
चूरू मैं 33 दिनों बाद कर्फ्यू हटने के बाद जब सोमवार को शहर के बाजार खुले तो रौनक दिखाई दी. व्यापारियों और ग्राहकों के बीच इस दौरान कोरोना वायरस की चर्चा हुई. वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक और एसपी तेजस्विनी गौतम ने शहर की सड़कों पर पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जमीनी स्तर के हालातों जायजा किया।

 कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रतिबंधित आदेशों का उलंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020, एवं आपदा  प्रबन्धन अधिनियम 2005, के सुसंगत विधिक प्रावधानाें के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इस दौरान ASP योगेंद्र फौजदार, ASDM अवि गर्ग,  कुमार अजय,DSP सुखविंद्रपा सिंह, नरेश गैरा मौजूद थे। 
इस दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक ने  दुकानदारों से कहा कि वह दुकान खोलने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित समय  अवधि  और  एडवाइजरी  का पालना करें और बिना मास्क आने वाले ग्राहक को सामान नहीं दे. और जिला कलेक्टर ने कहा  कि सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन से जुड़ी एडवाइजरी की पालना कराना सुनिश्चित करें.

जिला कलेक्टर ने व्यापारी से कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार से आदेशों  का उल्लंघन पाया गया तो दुकान को सील कर दी जाएगी. पैदल मार्च के दौरान कलेक्टर एसपी ने बिना मास्क दिखाई दिए लोगों को भी फटकार लगाई और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही महंगी साबित हो सकती है. घरों के दरवाजों पर खड़े नागरिकों से भी जिला कलेक्टर और एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें ग्रीन जोन में आने का अर्थ यह नहीं कि सारी आशंकाएं खत्म हो गई हो.






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